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अब बिना इंश्योरेंस पेट्रोल-डीजल मिलने में दिक्कत? SC ने केंद्र को दिए पायलट प्रोजेक्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी संख्या में बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर के चल रही गाड़ियों को गंभीरता से लिया और केंद्र को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया

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AI Image (प्रतीकात्मक)

एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी संख्या में बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर के चल रही गाड़ियों को गंभीरता से लिया और केंद्र को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया। टॉप कोर्ट ने नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों की संख्या और टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों के असर पर भी ध्यान दिया, और केंद्र को कुछ कॉरिडोर पर पायलट प्रोजेक्ट लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें टोल प्लाजा पर रुकने के प्रोसेस की जगह टोल पॉइंट से गुजरने वाली गाड़ियों का ऑटोमैटिक डिटेक्शन किया जाए।

फ्यूल सप्लाई को वैध गाड़ी इंश्योरेंस से जोड़ने का सुझाव

कोर्ट ने कहा कि भारतीय सड़कों पर 56% गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं और निर्देश दिया कि नई कारों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि तीन साल से बढ़ाकर चार साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल से बढ़ाकर छह साल की जाए।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सड़कों पर बड़ी संख्या में बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की समस्या को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्यूल सप्लाई को वैध गाड़ी इंश्योरेंस से जोड़ने का सुझाव दिया।

अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि तीन साल से बढ़ाकर चार साल

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) को नई प्राइवेट कारों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि तीन साल से बढ़ाकर चार साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल से बढ़ाकर छह साल करने का निर्देश भी दिया।

'56 प्रतिशत गाड़ियों का इंश्योरेंस वैध नहीं'

बेंच ने यह पाया कि भारतीय सड़कों पर लगभग 56 प्रतिशत गाड़ियों का इंश्योरेंस वैध नहीं है, जिसके बाद कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि इससे अनिवार्य मोटर इंश्योरेंस का मकसद ही खत्म हो जाता है और दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके परिवारों को मुआवजे के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा, 'यह जानकर हैरानी होती है कि भारतीय सड़कों पर चलने वाली लगभग 56% गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के हैं... इसका नतीजा यह होता है कि पीड़ित को मुआवजा दिलाने वाली कानूनी सुरक्षा में अक्सर देरी होती है, या वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है।'

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई

कोर्ट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था। यह अपील तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जबकि वह अपनी ही इंश्योर्ड गाड़ी में यात्रा कर रहा था। अपील को खारिज करते हुए, कोर्ट ने देश भर में बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों, सड़क सुरक्षा और मोटर इंश्योरेंस से जुड़े बड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए कार्यवाही का दायरा बढ़ा दिया।

आदेश का सार-

- पायलट आधार पर 'बिना इंश्योरेंस, बिना फ्यूल' के नियम पर विचार करें

- बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का पता लगाने के लिए नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों को VAHAN डेटाबेस से जोड़ें

- ट्रैफिक पुलिस के लिए इंश्योरेंस की स्थिति की तुरंत जांच करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें

- प्राइवेट कारों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 4 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करें

- बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियां चलाने पर बढ़ाए गए जुर्माने को सख्ती से लागू करें

- मोटर इंश्योरेंस को चार-स्तरीय पॉलिसी में सरल बनाएं

'मोटर व्हीकल एक्ट का पालन बेहतर ढंग से हो'

एक पब्लिक वेरिफिकेशन सिस्टम बनाएं जिससे नागरिक बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की जांच कर सकें और उनके बारे में रिपोर्ट कर सकें। मोटर व्हीकल एक्ट का पालन बेहतर ढंग से हो, इसके लिए कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और IRDA को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट के अनुसार, इस तरह का सिस्टम बिना इंश्योरेंस या बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की पहचान करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह गाड़ी मालिकों को पब्लिक सड़कों पर गाड़ी चलाने से पहले अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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