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हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शादी की उम्र अब 21 साल, विधानसभा में बिल पारित

मंगलवार को मंत्री धामी राम शांडिल ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया।

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हिमाचल में महिला की शादी से जुड़ा बिल पास

Himachal Women Marriage Age: हिमाचल प्रदेश में अब महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल होगी। इस संबंध में विधानसभा में बिल पारित किया गया है। मंगलवार को मंत्री धामी राम शांडिल ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया। मानसून सत्र में ध्वनिमत से बिल पास हो गया है। बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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