सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ी फटकार लगाई है। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए ये बातें कही। भारत के मुख्य सीजेआई गवई ने कहा, "ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
उच्चतम न्यायालय ने छापेमारी के संबंध में तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, वह टीएएसएमएसी पर कैसे छापा मार सकता है ?
तमिलनाडु सरकार ने दाखिल की याचिका
तमिलनाडु सरकार ने शराब के सरकारी खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) के परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में, ईडी की कार्रवाई को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार की याचिकाओं और टीएएसएमएसी द्वारा दायर एक याचिका को भी खारिज कर दिया था। ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी। टीएएसएमएसी और राज्य सरकार ने खुदरा शराब विक्रेता के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छह और आठ मार्च को की गई छापेमारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि धन शोधन का अपराध देश के लोगों के खिलाफ अपराध है।
