Delhi Old Vehicle Ban : दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगा बैन हटेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवाार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि अभी ANPR सिस्टम (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली) में तकनीकी खामियां हैं और यह पूरे एनसीआर में लागू नहीं हुआ है। ऐसे में आदेश लागू करना जल्दबाजी और इससे लोगों को परेशानी होगी।
ईंधन रोकने के आदेश पर रोक लगाने के लिए कहा
उन्होंने कहा कि जब तक ANPR सिस्टम पूरे एनसीआर में ठीक से लागू न हो जाए, तब तक यह आदेश रोका जाए। मंत्री ने भरोसा जताया कि दिल्ली सरकार की चल रही योजनाएं वायु गुणवत्ता सुधारने में असरदार साबित होंगी। दिल्ली सरकार ने ईओएल वाहनों पर ईंधन रोकने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सिरसा ने CAQM को लिखे पत्र में दिशा-निर्देश संख्या 89 पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। यह आदेश दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ (EOL) वाहनों को ईंधन न देने से जुड़ा है। यह 1 जुलाई 2025 से लागू भी हो गया था लेकिन लोगों की नाराजगी एवं परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा है।
'उम्र नहीं, प्रदूषण के आधार पर गाड़ियों को आंका जाए'
राज्य सरकार आदेश के तहत राजधानी में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं देने की बात कही गई थी लेकिन अब मंत्री सिरसा ने साफ किया है कि इस आदेश को अभी लागू नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को उनकी उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उनसे होने वाले प्रदूषण के स्तर पर आंका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि एनसीआर (NCR) के सभी हिस्सों में समान नियम लागू होने चाहिए ताकि वाहन चालकों के साथ कोई भेदभाव न हो।
पुराने वाहनों को जब्त कर रही थी यातायात पुलिस
सिरसा ने कहा कि सरकार ने सुझाव दिया है कि यह प्रतिबंध पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए ‘कड़े मानदंड’ तय करने के कारण पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप)सरकार की आलोचना की। दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए पेट्रोल पंप से ईंधन भराने पर रोक लगा दिया था। सरकार के मुताबिक 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहन इस आदेश की जद में आएंगे। अदालत के आदेश के अनुसार सड़कों पर इन वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस प्रतिबंध लागू होने के बाद ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर रही है।
