देश

Rape News: कोलकाता में 7 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 'मौत की सजा'

Kolkata Seven Month Old Infant Rape Case: पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों द्वारा सुनाई गई यह सातवीं मौत की सजा है और नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न करने के लिए पोक्सो अधिनियम के तहत दी गई छठी मौत की सजा है

Image

पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों द्वारा सुनाई गई यह सातवीं मौत की सजा (प्रतीकात्मक फोटो)

Death Sentence Kolkata Infant Rape: कोलकाता की एक विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को उत्तरी कोलकाता में सात महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास के दोषी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। बैंकशाल कोर्ट में (POCSO) अदालत ने सोमवार (17 फरवरी, 2025) को व्यक्ति को शहर के बुरटोला इलाके से उसकी गिरफ्तारी के 75 दिनों के भीतर बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था।

न्यायालय ने बचाव पक्ष के वकील और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी अभियोजक की दलीलों के अंतिम दौर की सुनवाई के बाद सजा की घोषणा की, जिन्होंने मृत्युदंड की मांग करते हुए तर्क दिया कि अपराध 'दुर्लभतम' (rarest of the rare) मामले की श्रेणी में आता है।

पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों द्वारा सुनाई गई यह सातवीं मौत की सजा है और नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत दी गई छठी मौत की सजा है।

न्यायाधीश इंद्रिला मुखर्जी ने दोषी राजीव घोष को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2), 140 (4), 137 (2) और 118 तथा POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया। दोनों अधिनियमों की पहली और आखिरी धाराओं में दोषी के लिए अधिकतम सजा के रूप में फांसी की सजा का प्रावधान है।

पीड़िता का अभी भी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है

पिछले साल 30 नवंबर को अपराध करने वाले राजील घोष को 5 दिसंबर की सुबह झारग्राम जिले के गोपीबल्लवपुर इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जहां से वह भाग गया था। पुलिस ने मामले में अपना पहला आरोप पत्र 30 दिसंबर को दाखिल किया और कुछ दिनों बाद एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष सरकारी अभियोजक बिभास चटर्जी ने बताया कि पीड़िता का अभी भी कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। चटर्जी ने कहा कि 7 जनवरी को शुरू हुई सुनवाई प्रक्रिया को पूरा होने में मात्र 40 दिन लगे।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article