गृह मंत्रालय ने शनिवार को हिजबुल मुजाहिदीन के संचालक डॉ आसिफ मकबूल डार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर का करने वाला डार वर्तमान समय में सऊदी अरब में रहता है। इससे पहले शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज़ अहमद मीर को आतंकवादी घोषित किया गया था।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि आसिफ मकबूल डार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कश्मीर घाटी के युवाओं को भड़काने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बीते कुछ दिनों में आतंकवादी के रूप में नामित किया गया डार चौथा व्यक्ति है।
डार प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर प्रमुख कट्टरपंथी व्यक्तियों में से एक है और कश्मीरी युवाओं को सुरक्षाबलों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाने में शामिल है। वह सीमा पार स्थित आकाओं के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर और नयी दिल्ली सहित भारत के प्रमुख शहरों में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादी संगठन के कैडरों द्वारा रची गई साजिश में आरोपी है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि डार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और इसलिए उसे एक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाले आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF) पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
भाषा से इनपुट के साथ ।
