रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड मामले में अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड का मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी।
बता दें कि आजम खान और अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट 7-7 साल की सजा सुना चुकी थी और 50-50 हजार का जुर्माना भी। MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद हैं ।
बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद, 25 नवंबर 2025 को दोनों की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। फिलहाल, आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला जेल में निरुद्ध हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क विस्तार से रखे। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज किया। यह मामला रामपुर MP MLA सेशन कोर्ट का है।
अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथियों के साथ 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप
17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी।अब्दुल्ला आजम पर अलग-अलग जन्मतिथियों के साथ दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप है।
2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मुकदमा
आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सरकारी मशीनरी को धोखा दिया गया यह मामला भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से संबंधित है,आजम खान और अब्दुल्ला आजम फिलहाल रामपुर जिला जेल में बंद हैं।
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