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UPTET 2026: यूपी टेट के नियमों में बड़ा बदलाव, आयोग ने जारी किया सुधार पत्र

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट के नियमों में संशोधन कर दिया है। यह खबर मुख्य तौर पर उन छात्रों के लिए खुशखबरी हैं, जो सर्विंग असिस्टेंट टीचर है या टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि अब वह भी आयोजित होने वाली यूपी टेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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यूपी टेट के नियमों में बड़ा बदलाव

UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने UP TET-2026 के विज्ञापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सुधार पत्र (Corrigendum) जारी किया है। आज, 24 मार्च 2026 को जारी नोटिस ने उन हजारों उम्मीदवारों के लिए रास्ते खोल दिए हैं, जो पहले यूपी टेट (UP TET) के नियमों के कारण दुविधा में थे। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों और NCTE के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन की शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किया, ताकि उम्मीदवारों कि दुविधा दूर हो और यह साफ हो सके कि वह यूपी टेट की परीक्षा के लिए पात्र हैं कि नहीं।

सर्विंग असिस्टेंट टीचर भी अब टेट परीक्षा के होंगे पात्र

आयोग द्वारा जारी नए संशोधन के अनुसार, अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सर्विंग असिस्टेंट टीचर भी UP TET-2026 में शामिल हो पाएंगे। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में 01 सितंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। इससे उन टीचरों को लाभ मिलेगा जो अपनी योग्यता सुधारना चाहते हैं या अन्य विभागीय प्रक्रियाओं के लिए इस यूपी टेट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं।

'अपीयरिंग' उम्मीदवारों लिए नियमों में बड़ी राहत

सबसे बड़ा बदलाव टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स (TTC) कर रहे छात्रों के लिए किया गया है। विज्ञापन बिंदु-6 में केवल 'अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले' छात्रों को योग्य माना गया था। लेकिन अब, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और NCTE द्वारा 04 अगस्त 2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जैसे B.Ed. या D.El.Ed. आदि के छात्र भी यूपी टेट-2026 के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। आसान भाषा में समझें तो इसका अर्थ यह है कि यदि आपने कोर्स में प्रवेश ले लिया है, तो आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ष या सेमेस्टर में हों।

विज्ञापन के कुछ पुराने प्रावधानों को खत्म किया

आयोग ने सुधार पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि पब्लिश विज्ञापन के बिंदु संख्या-6 (पात्रता) के उपबिंदु संख्या-6.3 की टिप्पणी (III) को पूरी तरह से हटा दिया गया है। आयोग ने यह कदम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद उठाया है ताकि विज्ञापन पूरी तरह से कानूनी और शिक्षा मानकों के अनुरूप रहे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अब संशोधित नियमों के आधार पर ही अपनी पात्रता यानी योग्यता सुनिश्चित करें और आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in, upessc.up.gov.in पर जाकर विस्तृत दिशा-निर्देश को ध्यान से पढ़ें।

Varsha Kushwaha
वर्षा कुशवाहाauthor

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एजुकेशन डेस्क पर बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने न्यूज रूम में तेजी, सटीकता और गहराई के साथ काम करते हुए अपनी मजबूत संपादकीय पहचान बनाई है। वर्षा की विशेषज्ञता हाइपर-लोकल खबरों, इवेंट कवरेज और स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी है। अब तक वर्षा कुशवाहा 8,000 से अधिक खबरें लिख चुकी हैं, जिनमें कई अहम लोकल रिपोर्ट्स, एजुकेशन और करियर की खबरें तथा फीचर-आधारित स्टोरीज शामिल हैं।

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