UP Tourism Department Recruitment 2025 Rules Changed: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 लागू किया गया है। ध्यान रहे नई नियामावली लागू होने के बाद पूर्व के सभी नियम, आदेश तथा दिशा निर्देश कैंसिल हो जाएंगे। नई नियमावली में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को और व्यवस्थित व मजबूत किया है।
इसके तहत प्रकाशन अधिकारी, अपर जिला पर्यटन अधिकारी, पर्यटन सूचना अधिकारी के पदों पर अब सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों माध्यम से भरे जाएंगे। विभाग के अनुसार, प्रकाशन अधिकारी के पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जबकि पर्यटन सूचना अधिकारी के पदों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। नई व्यवस्था से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्धात्मक होने की उम्मीद है।
कामकाज को आधुनिक और कुशल बनाने का प्रयास
नई नियमावली केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि पर्यटन विभाग की पूरी सेवा संरचना में बदलाव किए गए हैं। इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति के नियम, आवश्यक योग्यता, वरिष्ठता और अन्य प्रशासनिक प्रावधान शामिल हैं। इन बदलावों से विभाग के कामकाज को अधिक आधुनिक, समन्वित और कुशल बनाने का प्रयास किया गया है।
प्रमुख सचिव पर्यटन, अमृत अभिजात ने कहा कि यह नियमावली पर्यटन विभाग में एक समन्वित, सक्षम व आधुनिक सेवा संरचना सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रदेश में पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी।
भर्ती प्रक्रिया में बढ़ेगी पारदर्शिता
बता दें राज्य सरकार का मानना है कि जब विभाग की संरचना मजबूत होती है तो उसका सीधा फायदा जनता तक पहुंचता है। पर्यटन विभाग की नई नियमावली के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही योग्य और बेहतर उम्मीदवारों के चयन सुनिश्चित होगा।
