एजुकेशन

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कई वर्गों की मेरिट लिस्ट रद्द

Rajasthan 4th grade Employee Recruitment: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कई श्रेणियों की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है।

Image

राजस्थान 4Th ग्रेड कर्मचारी भर्ती की कई वर्गों की मेरिट लिस्ट रद्द

Rajasthan 4th grade Employee Recruitment: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कई श्रेणियों की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते जीरो कट ऑफ वाली कैटेगिरी की मैरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा में शून्य अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन होना पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में “बेसिक स्टैंडर्ड” यानी न्यूनतम अंक तय करना जरूरी है।

कोर्ट के आदेश के बाद अब नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर हजारों उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही थी। इस भर्ती के जरिए 53 हजार से अधिक पदों को भरा जाना है। परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। भर्ती परिणाम जनवरी 2026 में जारी किए गए थे और बाद में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।

क्या कहा कोर्ट ने

कोर्ट ने कहा- भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी हैं। बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर-संवैधानिक माना जाएगा। कोर्ट ने कहा- चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक 'बेसिक स्टैंडर्ड' का होना जरूरी है।

कैसे उठा मामला

यह मामला उस समय सामने आया जब कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में ऐसे उम्मीदवारों को भी चयनित कर लिया गया, जिन्होंने परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और पूछा कि आखिर बिना न्यूनतम योग्यता के किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए कैसे चुना जा सकता है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता बढ़ गई है। जिन अभ्यर्थियों का चयन पहले हो चुका था, वे अब नई मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

Kuldeep Raghav
कुलदीप राघवauthor

कुलदीप राघव प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक अनुभव का रखने वाले पत्रकार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में वह एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की गहरी समझ और लगातार फील्ड-ओरिएंटेड रिपोर्टिंग के कारण कुलदीप इस बीट के भरोसेमंद पत्रकारों में गिने जाते हैं। वे स्कूल और उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस, स्कॉलरशिप, करियर गाइडेंस, जॉब अलर्ट, स्किल डेवलपमेंट और युवाओं से जुड़े सामाजिक-शैक्षणिक मुद्दों पर तथ्यात्मक और आसान भाषा में खबरें पब्लिश करते हैं। कुलदीप ने अब तक 18,000 से अधिक बाइलाइन स्टोरीज लिखी हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, विश्लेषण, डेटा आधारित रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article