आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के एक विवादित मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के मौजूदा विधायक रमाकांत यादव को स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई पूरी करने के बाद दिया।
फूलपुर पवई सीट से विधायक हैं रमाकांत यादव
अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि विशेष सांसद—विधायक अदालत के न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सुनवाई पूरी करने के बाद आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और कुल 3800 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
2006 का है मामला
अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के अनुसार, यह मामला 6 अप्रैल 2006 का है जब सुबह करीब सात बजे विधायक रमाकांत यादव अपने लगभग 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाना पहुंचे। वहां उन्होंने थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छोड़ने का दबाव बनाया। जब थानाध्यक्ष ने यादव की बात नहीं मानी, तो विधायक और उनके समर्थकों ने दीदारगंज-खेतासराय मार्ग पर सड़क जाम कर दी, जिससे सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई।
दो अन्य आरोपियों की मौत
इस मामले में पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद विधायक रमाकांत यादव सहित तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों को पेश किया, जिनके साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। इस मुकदमे की कार्यवाही के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई।
