क्राइम

मध्य प्रदेश: 108 एंबुलेंस में 16 साल की लड़की से दुष्कर्म, ड्राइवर सहित दो आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में डीआईजी ने बताया कि पूरी रात लड़की को बंधक बनाए रखने के बाद अगली सुबह दोनों आरोपियों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया। जानिए क्या है पूरा मामला।

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एंबुलेंस में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Photo : PTI

MP News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में चलती एंबुलेंस में 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि '108' आपातकालीन सेवा के तहत संचालित एंबुलेंस में यह वारदात 22 नवंबर को हुई और इस मामले के चार आरोपियों में से ड्राइवर सहित दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उप महानिरीक्षक (रीवा रेंज) साकेत पांडे ने कहा कि लड़की अपनी बहन और बहनोई के साथ एंबुलेंस में यात्रा कर रही थी और इसमें से कोई भी मरीज नहीं था।

बहन और बहनोई की भी मिलीभगत

उन्होंने कहा कि तीनों के अलावा, ड्राइवर और उसका सहयोगी मरीज एंबुलेंस के अंदर थे। पांडे ने बताया कि नाबालिग अपनी बहन और बहनोई के साथ उस एंबुलेंस में रवाना हुए, जिसका ड्राइवर उन्हें जानता था। रास्ते में लड़की की बहन और उसका बहनोई पानी लाने के बहाने वाहन से उतर गए। अधिकारी ने बताया कि दंपत्ति का इंतजार करने के बजाय एंबुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से भगा ली। उन्होंने बताया कि बाद में ड्राइवर के साथ मौजूद उसके सहयोगी राजेश केवट ने सुनसान गांव में चलती एंबुलेंस में लड़की के साथ बलात्कार किया। डीआईजी ने बताया कि पूरी रात लड़की को बंधक बनाए रखने के बाद अगली सुबह दोनों आरोपियों ने उसे सड़क किनारे फेंक दिया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। घरवालों ने दो दिनों तक पुलिस से संपर्क नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि इस घटना से समाज में परिवार की छवि खराब हो जाएगी। पांडे ने बताया कि पीड़ित लड़की और उसकी मां ने आखिरकार 25 नवंबर को पुलिस के पास पहुंची जिसके बाद उनकी शिकायत पर केवट सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि एंबुलेंस चालक वीरेंद्र चतुर्वेदी और कथित बलात्कारी केवट को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि लड़की की बहन और बहनोई को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है, जिन पर अपराध में शामिल होने का आरोप लगा है। सभी आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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