Arrest Warrant Against Haryanvi Singer & Dancer Sapna Choudhary: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में सिंगर सपना चौधरी के गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। सपना के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने चार्जशीट दाखिल की है। पवन चावला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2021 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) रश्मि गुप्ता ने सिंगर सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। CJM ने कहा, 'आरोपी की ओर से सुनवाई के आखिरी दिन (LDOH) छूट मांगी गई थी। आज भी, आरोपी को कॉल किए जाने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुई।'
सपना चौधरी को आरोपी की उपस्थिति/आगे की कार्यवाही के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया, 'आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे सुनवाई के अगले दिन (NDOH) तक लौटाया जाए।'
शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए
एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से विभिन्न बहाने और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए पैसे लिए थे। इसके बाद आरोपी और उसके परिवार के सदस्य ने उक्त पैसे का दुरुपयोग किया और अपने पारिवारिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया। 28 मई, 2024 को अदालत ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (Criminal Breach of Trust) के तहत अपराध का संज्ञान लिया।
