Bengaluru TV Actress Crime News: सोशल मीडिया ने अनजान लोगों को भी एक दूसरे से इतना जोड़ दिया है कि कई बार चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर कोई अनजान व्यक्ति भी आपको मैसेज भेज सकता है, लेकिन वह अपराध में तब बदल जाता है जब आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। अब जो एक मामला सामने आया है, उसमें बेंगलुरु की एक 41 वर्षीय टेलीविजन अभिनेत्री को सोशल मीडिया पर गंदी फोटोज और वीडियो भेजे जा रहे थे।
रोजोना मैसेंजर के जरिए अश्लील मैसेज आने लगे
अभिनेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने कई चेतावनियों के बावजूद, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बार-बार अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे। तेलुगु और कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिकों में काम करने वाली अभिनेत्री ने पुलिस को बताया कि यह दर्दनाक अनुभव तीन महीने पहले शुरू हुआ जब उन्हें फेसबुक पर 'Naveenz' नाम के एक यूजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें रोजाना मैसेंजर के जरिए अश्लील मैसेज भेजने लगा।
'प्राइवेट पार्ट के वीडियो भेजता था...'
अभिनेत्री ने उस यूजर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसने कई नए अकाउंट बना लिए और उनका यौन उत्पीड़न करता रहा। उस व्यक्ति ने अलग-अलग ID से अश्लील मैसेज और अपने प्राइवेट पार्ट के वीडियो भी भेजे।
अभिनेत्री ने मिलने को कहा
1 नवंबर को जब उस व्यक्ति ने फिर से मैसेज किया, तो अभिनेत्री ने उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने आरोपी को यहां एक रेस्तरा में मिलने के लिए बुलाया। जब वह (महिला) उससे मिली और आरोपी से ऐसा न करने के लिए कहा तो उसने बात अनसुनी कर दी और उससे बदतमीजी की। जब अभिनेत्री ने उससे बात की और उसने सुनने से इनकार कर दिया तो जहां तब जाकर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन दुर्व्यवहार का मामला दर्ज कराया।
आरोपी गिरफ्तार
आरोपी Naveen K Mon को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वह बेंगलुरु स्थित एक वैश्विक प्रौद्योगिकी भर्ती एजेंसी में डिलीवरी मैनेजर के रूप में काम करता था। इस फर्म के लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, बर्लिन, ज्यूरिख, वारसॉ और न्यूयॉर्क में भी कार्यालय हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'महिला की शिकायत के आधार पर हमने अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (3) (यौन उत्पीड़न), 78 (1) (2) (पीछा करना) और 79 (महिला का शील भंग करने) के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।'
