UP Crime News: बलिया में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को 7 साल कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

UP Crime News: एएसपी ने बताया कि जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 27 जुलाई, 2017 को बसंत यादव और वीरेंद्र यादव ने अगवा कर दुष्‍कर्म किया था। स्थानीय अदालत ने मामले में सोमवार को दोषी व्यक्ति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।

​up crime news, ballia crime news, ballia misdeed case, ballia molestation case, crime news, up latest news, up crime news today, up today news, news in hindi, hindi news

आरोपी को भेजा गया जेल।

तस्वीर साभार : भाषा

UP Crime News: बलिया की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के सात वर्ष पुराने मामले में सोमवार को दोषी व्यक्ति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दुर्गा प्रसाद तिवारी और अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बसंत यादव को दोषी करार दिया और उसे सात साल जेल की सजा सुनाई तथा पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि अदालत ने अन्‍य आरोपी वीरेंद्र यादव को सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

घटना के बारे में एएसपी ने बताया कि जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 27 जुलाई, 2017 को बसंत यादव और वीरेंद्र यादव ने अगवा कर दुष्‍कर्म किया था। इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर वीरेंद्र यादव और बसंत यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए बसंत यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, वहीं अन्‍य आरोपी वीरेंद्र यादव को सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | शहर (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited