Punjab News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखे गए पत्रों से संबंधित मामले की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। यह फैसला अधिवक्ता निखिल सराफ द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि ED ने पंजाब के DGP को तीन पत्र लिखकर सीएम के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, पंजाब पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने के बाद यह मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था। अदालत के इस आदेश से पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
