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Panchsheel Hynish के इन फ्लैटों की रजिस्ट्री 90 दिन के भीतर करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का GNIDA को निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने GNIDA को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हायनिश टावर-12 के 29 फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री 90 दिनों में पूरी करने का आदेश दिया है, जिससे वर्षों से परेशान निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

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पंचशील हायनिश में होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट ने GNIDA को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हायनिश (Panchsheel Hynish) परियोजना के टावर-12 के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण (GNIDA) को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले 29 फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री (सब-लीज) प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

बता दें कि पंचशील हायनिश के कुल 12 टावरों में से टावर-11 और टावर-12 की रजिस्ट्री लंबे समय से लंबित थी। टावर-12 में 150 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, लेकिन यह फैसला फिलहाल सिर्फ उन 29 निवासियों पर लागू होगा, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। इन फ्लैट मालिकों ने वर्षों पहले स्टाम्प ड्यूटी जमा कर दी थी और पजेशन भी ले लिया था, इसके बावजूद कथित तकनीकी कारणों से रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पा रही थी।

हर दरवाजा खटखटाया, मिला सिर्फ आश्वासन

निवासियों ने पहले बिल्डर और अथॉरिटी से कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। आखिरकार 29 फ्लैट मालिक एकजुट हुए और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके लिए इन 29 मकान मालिकों ने कोर्ट का सभी खर्च भी स्वयं वहन किया। इस याचिका में सौरभ ठुकराल, शैवाल गोस्वामी, प्रीतम सोनी, निशांत कुमार झा और क्रांति मिश्रा प्रमुख रूप से शामिल थे। कोर्ट में उनका पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने मजबूती से रखा।

लोन देने वाले बैंक रजिस्ट्री जमा करने का बना रहे दबाव

रजिस्ट्री लंबित रहने के कारण निवासियों को मानसिक और आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा था। कई लोगों ने घर के लिए बैंक से होम लोन लिया हुआ था और बैंक लगातार रजिस्ट्री दस्तावेज जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे। समय पर दस्तावेज जमा न करने पर पैनल्टी का भी खतरा बना हुआ था।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया और संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद टावर-12 के निवासियों में खुशी की लहर है। इस संबंध में सौरभ ठुकराल ने कहा कि यह सिर्फ 29 परिवारों की नहीं, बल्कि न्याय की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले के बाद अन्य निवासियों को भी जल्द राहत मिलेगी। यह निर्णय न सिर्फ प्रभावित परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि अन्य ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

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Digpal Singh
दिगपाल सिंह author

दिगपाल सिंह टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सिटी टीम को लीड कर रहे हैं। शहरों से जुड़ी ताजाखबरें, लोकल मुद्दे, चुनावी कवरेज और एक्सप्लेनर फॉर्मेट पर उनकी... और देखें

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