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Nashik TCS Case: टीसीएस अवैध धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को 2 महीने बाद मिली जमानत

Nashik TCS Case: गिरफ्तारी के दो महीने बाद, TCS मामले की आरोपी निदा खान को ज़मानत मिल गई है। खान ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह गर्भवती हैं।

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आरोपी निदा खान को 2 महीने बाद मिली जमानत (AI Image)

सोमवार 6 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने TCS कर्मचारी निदा खान को ज़मानत दे दी। यह मामला उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी की यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। उन्हें गिरफ़्तारी के दो महीने बाद जमानत मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड कोर्ट) के.जी. जोशी, जिन्होंने खान को जमानत दी, ने उनके सह-आरोपी दानिश शेख को ऐसी ही राहत देने से इनकार कर दिया।

वकील राहुल कासलीवाल के जरिए पेश हुईं खान ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह गर्भवती हैं। सरकारी वकील विजय गायकवाड़ और पीड़िता के वकील मिलिंद कुर्कुटे और नितिन पंडित ने खान और शेख की जमानत याचिकाओं का विरोध किया।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं

इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है, बचाव पक्ष ने दलील दी कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने इंसानियत के आधार पर बेल मांगी

वकील ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। बचाव पक्ष ने कहा कि आगे कस्टडी में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि निदा खान आदतन अपराधी नहीं हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह लगे कि वह कथित अपराध दोहराने का रिस्क है इन दलीलों के आधार पर, कोर्ट ने निदा खान को बेल दे दी।

धर्म परिवर्तन के मकसद से एक इस्लामी किताब और बुर्का दिया

उनका तर्क था कि मामले की जांच के दौरान यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के सबूत सामने आए थे।अभियोजन पक्ष ने कहा कि शेख ने पीड़िता (जो उनकी सहकर्मी थीं) को धर्म परिवर्तन के मकसद से एक इस्लामी किताब और बुर्का दिया था।

'पीड़िता का जानबूझकर यौन शोषण किया गया'

उन्होंने कहा कि इन सभी बातों से पता चलता है कि पीड़िता का जानबूझकर यौन शोषण किया गया और उसके धर्म परिवर्तन की कोशिशें की गईं।अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने यह जानते हुए भी कि पीड़िता अनुसूचित जाति से है, उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की।

यह खास मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है। यह FIR BNS की धारा 69 (धोखाधड़ी आदि के जरिए यौन संबंध बनाना), 65 (यौन उत्पीड़न) और 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई थी।

SIT नौ मामलों की जांच कर रही है

दोनों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

नासिक पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कुल नौ मामलों की जांच कर रही है। ये मामले उत्तरी महाराष्ट्र शहर में TCS यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े हैं।

यौन उत्पीड़न में कथित तौर पर शामिल कर्मचारी सस्पेंड

मामले सामने आने के बाद, TCS ने साफ किया कि उसने लंबे समय से किसी भी तरह के उत्पीड़न और जबरदस्ती के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाई है, और नासिक ऑफिस में यौन उत्पीड़न में कथित तौर पर शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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