Mumbai FDA Action: महाराष्ट्र में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ा चाबुक चलाया है। राज्यभर में 19 और 20 अगस्त को चलाए गए विशेष अभियान के तहत दूध-डेयरी उत्पादों, रेस्टोरेंट की रसोइयों और प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला की व्यापक जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान मुंबई के पॉश इलाकों में स्थित मैकडॉनल्ड्स (McDonald's), नामी क्लबों और नामचीन रेस्टोरेंटों में साफ-सफाई व खाद्य सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद उनके FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं।
मुंबई के ये 7 प्रमुख ठिकाने आए FDA की जद में
जांच टीम ने मुंबई में कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर गाज गिराई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिकमैकडॉनल्ड्स (कोलाबा, मेट्रो हाउस), के री-इंस्पेक्शन में 20 में से 18 कमियां जस की तस मिलीं। रसोई में जिंदा कॉकरोच, बिना धोए हाथों से खाना छूना और असली चीज के दावे के बीच एनालॉग सॉस का इस्तेमाल पाया गया। बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब (कोलाबा) में रसोई में जिंदा मक्खियां, मरे कॉकरोच और खाने के सामान के ठीक बगल में वाशिंग पाउडर रखा मिला। खार जिमखाना (खार वेस्ट) में बर्तन धोने के लिए गर्म पानी की अनुपस्थिति, कच्चे व पके भोजन का एक साथ भंडारण और हाइजीन नियमों की अनदेखी मिली। नोवारा में पुरानी कमियों को न सुधारने और अनसैनिटरी बर्तनों का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई हुई। स्टेटस रेस्टोरेंट (नरीमन पॉइंट) में ग्राहक की शिकायत पर हुई जांच में कर्मचारी साफ बर्तनों के ऊपर ही मुंह धोता पाया गया, जिससे गंदा पानी खाने के बर्तनों पर गिर रहा था।
दो और संस्थानों के लाइसेंस रद्द
'सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत छत्रपति संभाजीनगर के क्रांति चौक स्थित गायत्री मेवाड प्राइवेट लिमिटेड होटल में जब टीम ने छापेमारी की, तो रसोई का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए कड़ाही में बार-बार इस्तेमाल से पूरी तरह काला पड़ चुका तेल मिला। सब्जी के लिए रखा पनीर बदबूदार था और उस पर एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं थी। टॉयलेट के मुख्य दरवाजे के पास मकड़ी के जालों के बीच सब्जियां काटी जा रही थीं।
उबले नूडल्स को बर्तन धोने की जगह खुला छोड़ा गया था, जहां नाली के गंदे पानी के छींटे पड़ने की आशंका थी। प्याज व कच्चा सामान सीधे जमीन पर दीवार से सटाकर रखा था। होटल को पहले भी नोटिस और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका था। लगातार अनदेखी पर सहायक आयुक्त द. वि. पाटील ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32(3) के तहत होटल का लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया।
प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला पर भी स्ट्राइक
खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ-साथ प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसा गया। मुंबई की 3 दुकानों को सील किया गया। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में लगभग 1.95 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला जब्त किया गया।
