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हिमाचल के सोलन में हिंसक झड़प; धारदार हथियारों के हमले से तीन घायल, 6 गिरफ्तार

सोलन में धारदार हथियारों से हुए हमले में तीन लोग घायल हो गए, जिसके मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह वारदात किसी पुराने विवाद का नतीजा हो सकती है और मामले की जांच जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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हिमाचल प्रदेश के सोलन में तीन लोगों पर हमला करने के आरोप में 20 गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो)

Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में धारदार हथियारों से हमला करके तीन लोगों को कथित तौर पर घायल करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को संदेह है कि यह हमला किसी पुराने विवाद का परिणाम हो सकता है। आरोपियों की पहचान साहिल (20), प्रणय (19), अक्षत (19), अजय कुमार (24), कार्तिक (19) और साहिल के रूप में हुई है, ये सभी सोलन निवासी हैं। घायलों में हर्ष (23), ललित किशोर (23) और ललित कुमार (26) शामिल हैं।

इस वक्त हुई वारदात

शिकायतकर्ता ने बताया कि यह घटना शनिवार को उस वक्त हुई जब कई लोगों ने एक बालिका विद्यालय के पास उसके (शिकायतकर्ता के) चचेरे भाई को घेर लिया, जिससे बहस शुरू हो गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वह कुछ दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और कुछ लोगों द्वारा जबरन आईटीआई की ओर ले जाये जा रहे अपने चचेरे भाई को उन लोगों के चंगुल से बचाया।

15 से 20 लोगों ने किया हमला

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वे घटनास्थल से निकलकर धोबीघाट कॉलोनी की ओर जा रहे थे, तो धारदार हथियारों से लैस 15 से 20 लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनपर हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान तीनों घायल हो गए और उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि ललित कुमार को आगे के इलाज के लिए शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

6 आरोपियों किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोलन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) थिरुमाला राजू एसडी वर्मा ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 191(3) (दंगा करना और घातक हथियार से लैस होना) और 190 (गैरकानूनी सभा) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वर्मा ने कहा कि आगे की जांच जारी है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनके बीच झड़प एक चल रहे विवाद का परिणाम थी।

(इनपुट - भाषा)

Nilesh DwivedI
निलेश द्विवेदीauthor

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अपडेट्स पर लगातार काम करते हैं। निलेश महत्वपूर्ण विवरणों को चुनने और पाठकों की रुचि के हिसाब से कंटेंट को प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल न्यूजरूम के रफ्तार भरे माहौल में वे हर खबर को सटीक एंगल, आसान भाषा और उपयोगी जानकारी के साथ पेश करने पर फोकस करते हैं और अबतक 2,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं।

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