UP News: योगी सरकार का नया नियम लागू, फ्लैट खरीदने वाले जान लें ये शर्त

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिफ्ट एस्केलेटर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक नए कानून को लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप भी प्रदेश के किसी शहर में फ्लैट में खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस नियम के बारे में जानने की आवश्यकता है।

CM Yogi

फ्लैट्स खरीदने से पहले जाने योगी सरकार का नया नियम

UP News: उत्तर प्रदेश में यदि फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि यूपी सरकार ने कुछ नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि ये नियम लिफ्ट और एस्केलेटर को लेकर बनाया जा रहा है। यूपी सरकार एस्केलेटर और लिफ्ट में होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें रोकने के लिए के कानून बनाने जा रही है। जिस नए एक्ट को लाने की बात चल रही है उसका नाम 'लिफ्ट एक्ट' है। इस नियम को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है। इससे पहले ही दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में लिफ्ट एक्ट लागू किया जा चुका है।

क्या है ये लिफ्ट कानून

यूपी में लागू होने वाला लिफ्ट कानून बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत आपको किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट लगवाने से पहले लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। बिना लाइसेंस के किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट या एस्केलेटर का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार लिफ्ट और एस्केलेटर पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस कानून को लागू किया जाता है। बता दें कि यूपी से पहले ही लिफ्ट नियम 10 राज्यों में लागू है, लेकिन हर राज्य के लिफ्ट कानून दूसरे से अलग है। कुछ राज्यों में लिफ्ट के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है वहीं कुछ राज्यों में लिफ्ट कानून लागू होने के बाद भी बिना लाइसेंस के लिफ्ट का निर्माण किया जाता है।

यूपी में लागू होगा लिफ्ट कानून

यूपी सरकार लिफ्ट में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लिफ्ट कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में लिफ्ट कानून लागू के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के साथ पूरे प्रदेश में लिफ्ट लगाने के लिए बिल्डरों को लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही लिफ्ट का रखरखाव, उसकी सर्विसिंग आदि समय पर किया जाना अनिवार्य होगा। कानून के पास होने के बाद लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बिल्डर के साथ कंपनी की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कानून के तहत बिल्डरों को लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को करते लिफ्ट स्थापित करनी होगी।

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varsha kushwaha author

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं। नवबंर 2023 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। वह इंफ्रा, डे...और देखें

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