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Delhi News: 1 नवंबर से दिल्ली में बैन हो जाएंगी ये गाड़ियां, केवल इन खास वाहनों को ही शहर में मिलेगी एंट्री

दिल्ली में नवंबर 2025 से प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत केवल स्वच्छ ईंधन वाले मॉडल ही चलने की अनुमति होगी। इस कदम के साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-2 को भी लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य गंभीर प्रदूषण से निपटना है।

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1 नवंबर से कुछ गाड़ियों पर रहेगी रोक (सांकेतिक तस्वीर)

Delhi Vehicle Ban: दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यह कदम राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

केवल इन गाड़ियों को परमिशन

CAQM के जुलाई माह में लाए गए आदेश के अनुसार, केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि, एक ट्रांजिशन व्यवस्था के तहत दिल्ली में पंजीकृत BS-IV श्रेणी के हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन को 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सीमाओं पर तैनात प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में एंट्री न कर सके।

डीजल और पेट्रोल वाहनों को कुछ राहत

इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में पहले जारी उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई है जिसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने की बात कही गई थी। अदालत ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

GRAP का दूसरा चरण लागू

राजधानी की बढ़ती प्रदूषण स्थिति को देखते हुए CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-2 भी लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दीपावली के बाद दिल्ली के कई इलाकों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने AQI 400 के पार दर्ज किया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। स्टेज-2 के तहत, आयोग ने अधिकारियों को निजी वाहनों के उपयोग को कम करने, पार्किंग शुल्क बढ़ाने, ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार करने और सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन जैसे उपाय करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख चौराहों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती के आदेश भी दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके।

पुराने वाहनों पर होगी सख्ती

CAQM की जुलाई 2025 में हुई 24वीं बैठक में एक चर्चा की गई थी, जो EoL (End of Life) वाहनों से संबंधित है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से और NCR के अन्य हिस्सों में 1 अप्रैल 2026 से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके तहत, ANPR कैमरा सिस्टम या अन्य तकनीकों से पहचाने गए पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने से रोका जाएगा। ऐसे वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जब्ती और RVSF नियम 2021 के तहत निपटान किया जाएगा।

राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में यह कदम राजधानी में वाहन उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में अहम साबित हो सकता है। CAQM का यह निर्णय दिल्ली और उसके पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में समान रूप से लागू किया जाएगा।

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Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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