साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में जल उठी थी। इन दंगों के आरोप में शरजील ईमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुल्फिशा फातिमा और शिफा उर रहमान पर हैं। आरोपी जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया।
इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 27 अक्टूबर को होगी। दिल्ली दंगा मामले में सभी आरोपी 5 साल से जेल में हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि वे पांच साल से जेल में बंद हैं और उनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स हैं।
याचिकार्ताओं ने UAPA के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा Article 19(1)(a) में सुरक्षित है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। अगर ये अधिकार असीमित रूप से दिया गया तो यह देश में कानून-व्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है।
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