आप अभी जिस गाड़ी में बैठकर शान से इधर-उधर जाते हैं ना! उसकी एक उम्र या मियाद होती है। सरकार ने पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल और डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल की समयावधि निर्धारित की है। यानी 15 साल बाद पेट्रोल और 10 साल बाद डीजल गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है। नियम जानने के बावजूद बहुत से लोग आज भी पुरानी गाड़ियों में शान से सवारी कर रहे हैं। लेकिन यह शान सिर्फ 2 महीने की बची है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद आप इन गाड़ियों को एक इंच भी नहीं हिला पाएंगे।
देश की राजधानी नई दिल्ली और NCT में अपना निर्धारित समय पूरा कर चुकी गाड़ियों को जुलाई से ईंधन ही नहीं मिलेगा। मतलब ये कि भले आप स्क्रैप न करवाएं, लेकिन पुरानी गाड़ी को लेकर सड़क पर भी नहीं चल पाएंगे। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर आगामी 30 जून तक विशेष क्षमता वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।
इन कैमरों के जरिए ही ऐसे वाहनों की पहचान होगी, जो कि निर्धारित समयावधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान कर लेंगे। एक बार पहचान होने के बाद ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर ही बता कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा वाले डीजल गाड़ियों और 15 वर्ष से ज्यादा पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक है। ऐसी पुरानी गाड़ियों को ईंधन न दिए जाने को लेकर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। हालांकि, ऐसे वाहनों को हटाने के लिए बुनियादी ढांचे में कई की वजह से इन निर्देशों का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता है।
आयोग के निर्देश के अनुसार दिल्ली में निर्धारित समयावधि पूरी कर चुकी गाड़ियों की संख्या मार्च 2025 में 61 लाख, 14 हजार से ज्यादा थी। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में ऐसे वाहनों की संख्या 27 लाख, 50 हजार से ज्यादा थी।
आयोग के अनुसार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में बड़ी संख्या में वाहन हैं। इन जिलों में भी 31 अक्टूबर तक ऐसे कैमरे लगाए जाएं और 1 नवंबर से इन जिलों में भी ऐसे वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एनसीआर में आने वाले अन्य जिलों में कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है और 1 अप्रैल से ऐसे वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगनी चाहिए।
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