Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। ये याचिकाएं 2024 में दायर की गई थीं। ये याचिकाएं न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
केजरीवाल और सिसोदिया ने अपनी याचिकाओं में क्या कुछ कहा?
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, विशेष अदालत ने घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि यह मंजूरी आवश्यक थी, क्योंकि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक थे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की आपत्तियां उठाई हैं। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा कि चूंकि उनके खिलाफ आरोप एक लोक सेवक के तौर पर उनके द्वारा किए गए आधिकारिक कार्यों से संबंधित हैं, इसलिए मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।
याचिका पर एजेंसी को दो दिसंबर 2024 को जारी किया गया नोटिस
निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के अनुरोध के अलावा केजरीवाल ने मामले में सभी कार्यवाही रद्द करने का भी याचिका में अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका पर 21 नवंबर 2024 को ईडी को नोटिस जारी किया और उस स्तर पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सिसोदिया की याचिका पर एजेंसी को दो दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
