दिल्ली सरकार जल्द ही आवारा पशुओं, विशेष रूप से गायों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक सशक्त कानून लेकर आएगी। इस नए कानून में सभी हितधारकों और विधानसभा सदस्यों के सुझावों को शामिल किया जाएगा, ताकि इसे अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जा सके।
भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला
दिल्ली सरकार के तरफ से कहा गया है कि यह प्रस्ताव केवल गौमाता की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सदन और दिल्ली की जनता की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि गौमाता को क्रूरता और प्रताड़ना से बचाने के लिए सरकार बेहद सख्त कानून बना रही है, जिससे अवैध पशु व्यापार पर रोक लगाई जा सकेगी।
अवैध पशु व्यापार और माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी
दिल्ली के गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून गौमाता के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार करने वाले माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस प्रस्ताव को और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धाराओं के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।
नई गौशालाओं के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान
दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में नई गौशालाओं के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किया है, ताकि आवारा पशुओं की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सूद ने कहा, "हमारी सरकार गौमाता के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और विस्तृत कानून लेकर आएंगे।"
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