Delhi BMW Accident: दिल्ली BMW कार हादसे में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी महिला चालक गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिसके बाद उसे तिहाड़ जेल में ले जाया गया है। आरोपी महिला को दिल्ली पुलिस ने जज के आवास में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। उसे 17 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इस मामले में ड्यूटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आकांक्षा सिंह ने आदेश पारित किए। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा और मृतक पक्ष की ओर से अधिवक्ता ईशान देवन पेश हुए। मृतक पक्ष के वकील ने कहा कि तथ्यात्मक स्तर पर कई विरोधाभास मौजूद हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत के आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी कि एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई।
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील विकास पाहवा ने कहा, "हमने एफआईआर पढ़ी, जो घटना के 10 घंटे बाद दर्ज की गई थी। घटना दोपहर 1:30 बजे हुई और एफआईआर रात 11:30 बजे दर्ज की गई। एफआईआर में दी गई जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेल नहीं खाती, यह गलत लगती है। अगर किसी की मौत लापरवाही से गाड़ी चलाने से होती है, तो यह जमानती अपराध है। अगर कोई इसमें कुछ धाराएं जोड़कर इसे गैर-जमानती अपराध में बदलने की कोशिश करता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
मृतक नवजोत के वकील ईशान देवन ने ANI से कहा, “पुलिस ने पुलिस कस्टडी की जगह न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने दो दिन की न्यायिक हिरासत दी है। उन्होंने आगे कहा कि अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो। सभी तथ्य अदालत में पेश किए जाएंगे।”
रविवार को हुआ हादसा
गौरतलब है कि दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार को आरोपी गगनप्रीत की बीएमडब्ल्यू कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पास से गुजर रही एक बस से भी टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत हरि नगर निवासी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आईं, जिनमें सिर पर गहरी चोट और कई फ्रैक्चर शामिल हैं।
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