Bhopal Municipal Corporation : राजधानी भोपाल के लोगों के लिए ये अहम खबर जानना जरूरी है। भवन निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से नया फरमान जारी किया गया है। बता दें कि 15 मीटर से ऊंची हर नई बिल्डिंग का कम्प्लीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए अब फायर प्लान अप्रूवल लेना होगा। निगम के अधिकारियों के मुताबिक ये नया नियम रिहायशी, धार्मिक व सामुदायिक भवनों पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि अब तक प्रोविजनल फायर एनओसी के जरिए ही नई बिल्डिंगों को कम्प्लीशन प्रमाण पत्र दिया जाता था। अब ई-नगर पालिका पोर्टल में बदलाव किए जाने के बाद हाल ही में इसे आमजन के लिए खोला गया है।
भोपाल
Bhopal: सावधान! नगर निगम का नया फरमान, 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो करें ये
- Reported by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
- Updated Dec 17, 2022, 01:38 PM IST
Bhopal : भोपाल में अब 15 मीटर से ऊंचे हर नई बिल्डिंग का कम्प्लीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए अब फायर प्लान अप्रूवल लेना होगा। नया नियम रिहायशी, धार्मिक व सामुदायिक भवनों पर लागू नहीं होगा। फायर प्लान अप्रूवल के लिए 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों में आग बुझाने के उपकरण रखने आवश्यक होंगे। पोर्टल अपडेट होने के बाद फिलहाल हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम को फायर प्लान अप्रूवल नहीं दी जाएगी। आवेदन मिलने के एक माह के भीतर फायर प्लान को मंजूरी दी जाएगी। जिसमें दो माह की सीमित समय सीमा के भीतर भवन मालिक फायर प्लान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो प्रतिदिन 500 के हिसाब से जुमार्ना वसूला जाएगा।
भोपाल में अब 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगों के लिए फायर प्लान अप्रूवल लेना होगा। (फाइल फोटो )
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KEY HIGHLIGHTS
- 15 मीटर से ऊंची हर नई बिल्डिंग के लिए अब फायर प्लान अप्रूवल लेना होगा
- आवेदन मिलने के एक माह के भीतर फायर प्लान को मंजूरी दी जाएगी
- नया नियम रिहायशी, धार्मिक व सामुदायिक भवनों पर लागू नहीं होगा
