इनकम टैक्स

Tax on Wedding Gifts: शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स लगेगा या नहीं? ITR फाइल करने से पहले जान लीजिए नियम

Tax on Wedding Gifts: भारत में शादी के मौके पर गिफ्ट्स का आदान-प्रदान होता है। पर क्या आप जानते हैं कि शादी के मौका पर मिले तोहफों पर टैक्स लगता है? हालांकि कई चीजों पर निर्भर करता है, जिनमें गिफ्ट 'किससे मिला, कब मिला और किसे मिला' शामिल हैं।

Image

शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स का नियम

Photo : iStock
KEY HIGHLIGHTS
  • गिफ्ट्स पर लगता है टैक्स
  • शादी के गिफ्ट्स के लिए अलग है नियम
  • दूल्हा-दुल्हन को मिलती है खास छूट

Tax on Wedding Gifts: भारत में शादी के मौके पर गिफ्ट्स का आदान-प्रदान होता है। पर क्या आप जानते हैं कि शादी के मौका पर मिले तोहफों पर टैक्स लगता है? हालांकि कई चीजों पर निर्भर करता है, जिनमें गिफ्ट 'किससे मिला, कब मिला और किसे मिला' शामिल हैं। भारतीय इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक यदि आपको एक वित्त वर्ष में 50000 रु से ज्यादा का गिफ्ट कैश, संपत्ति या किसी और तरीके से भी मिले तो उस पर टैक्स लगेगा। मगर शादी के मौके पर गिफ्ट्स पूरी तरह इस दायरे में नहीं आते। शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स का नियम क्या है, आइए जानते हैं।

ये भी पढ़ें -

किस गिफ्ट पर लगेगा टैक्स

पहली बात जान लीजिए कि दूल्हा-दुल्हन को जो गिफ्ट्स मिलते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। फिर चाहे देने वाला रिश्तेदार हो या कोई और। मगर ये छूट सिर्फ शादी के मौक पर ही मिलती है। शादी के अलाव, उसके बाद या उसके पहले गिफ्ट मिलेगा, तो वो टैक्स नियमों के दायरे में आएगा।

दूसरी जरूरी बात कि यह नियम सिर्फ दूल्हा-दुल्हन के लिए है, उनके परिवारों के लिए नहीं। मान लीजिए यदि दूल्हा या दुल्हन को कोई 2 लाख का गिफ्ट तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर इनमें से किसी के परिवार के किसी सदस्य को 1 लाख का गिफ्ट दे तो वो टैक्सेबल होगा।

ये भी नियम भी जरूर जानें

यदि आप शादी से हटकर ₹50,000 से अधिक का गिफ्ट लें और देने वाला नजदीकी रिश्तेदार न हो, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है। माता-पिता के अलावा भाई-बहन और दादा-दादी के साथ-साथ सास-ससुर, पति-पत्नी, बेटा-बेटी और जीवनसाथी भी करीबी रिश्तेदार की कैटेगरी में आते हैं।

टैक्स एक्सपर्ट की राय जरूर लें

कभी भी अपना आईटीआर फाइल करने से पहले ये सारी डिटेल किसी टैक्स एक्सपर्ट को देकर उसकी राय जरूर लें। वरना यदि गलती हुई तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब... और देखें

End of Article