Income tax: NRI के लिए भी इनकम टैक्स फाइलिंग हुआ आसान
Income tax: अगर आप एनआरआई है तो वित्तीय वर्ष के दौरान देश के भीतर अर्जित आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है।
एनआरआई को भी आईटीआर भरना जरूरी
Income tax: अगर एनआरआई ने वित्तीय वर्ष के दौरान देश के भीतर आय अर्जित की है तो उन्हें भारत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। भारतीय इनकम टैक्स एक्ट 1961 के टैक्स नियम के अनुसार भारत में कोई एनआरआई का इनकम टैक्स उस वर्ष उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आप 'निवासी' है तो आपकी वैश्विक आय भारत में टैक्स योग्य है। एनआरआई के लिए केवल भारत में अर्जित आय ही भारत में टैक्स योग्य है। भारत में प्राप्त वेतन या भारत में प्रदान की गई सेवा के लिए वेतन, भारत में स्थित गृह संपत्ति से आय, भारत में स्थित संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ, आय फिक्स्ट डिपॉजिट या बचत बैंक खाते पर ब्याज, ये सभी भारत में अर्जित या अर्जित आय के उदाहरण हैं। ये आय किसी एनआरआई के लिए टैक्स योग्य हैं। इसके विपरीत, भारत के बाहर अर्जित आय भारत में टैक्स योग्य नहीं है। इसके अलावा नन रेजिडेंट एक्सटर्नल (NRE) अकाउंट और फॉरेन करेंसी नन रेजिडेंट (FCNR) अकाउंट पर अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री है जबकि नन रेजिडेंट ऑडनरी (NRO) अकाउंट पर अर्जित ब्याज एनआरआई के लिए टैक्स योग्य है।
भारत में एनआरआई के लिए टैक्स सेविंग विकल्प
एनआरआई के पास भारत में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। जिनमें से एक आशाजनक विकल्प आईटीआर फाइलिंग है जो अक्सर एनआरआई के लिए भारत में धन लाने और संपत्ति बिक्री लेनदेन की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईटीआर दाखिल करने की प्रथा का पालन करके एनआरआई टैक्स नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं और देश में वित्तीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करते हैं। वे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशन पेंशन सिस्टम (NPS), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसे अन्य टैक्स-बचत उपकरणों में निवेश कर सकते हैं या टैक्स-बचत बीमा पॉलिसियों का विकल्प चुन सकते हैं।
इसके अतिरिक्त विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों के लिए तैयार की गई जीवन बीमा पॉलिसियां टैक्स लाभ सहित कई लाभ प्रदान करती हैं। एनआरआई जीवन बीमा पॉलिसियों में निवेश करके एनआरआई संभावित रूप से भारत में इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यहां बताया गया है कि एनआरआई जीवन बीमा स्कीम खरीदकर कैसे आयकर बचा सकते हैं। एनआरआई जीवन बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए एनआरआई इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। एनआरआई जीवन बीमा स्कीम से प्राप्त मैच्योरिटी राशि या मृत्यु लाभ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्सन 10(10D) के तहत टैक्स फ्री है।
टैक्स फाइल करने की समय सीमा को समझना
भारत में एनआरआई के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आम तौर पर मूल्यांकन वर्ष की 31 जुलाई है, जो निवासियों के लिए भी समान है। हालांकि सरकार द्वारा घोषित किसी भी विस्तार या परिवर्तन से अपडेट रहना आवश्यक है।
एनआरआई के लिए अग्रिम टैक्स और फायलिंग की समय सीमा
अगर एनआरआई की टैक्स देनदारी एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक है तो उन्हें अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि ऐसा न करने पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर अग्रिम टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत ब्याज लागू होता है। जो वित्तीय बोझ को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा चूकने पर बकाया टैक्स राशि पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है। गंभीर मामलों में एनआरआई को कानूनी नतीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी जटिलताओं से बचने के लिए समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है।
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