How to Claim PF Online Without Employer Approval: क्या आपको भी लगता है कि पीएफ (Provident Fund) अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको एम्प्लॉयर (Employer) के अप्रूवल की जरूरत होगी और इसके लिए कंपनी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। अगर हां तो बता दें अब ऐसा नहीं है। ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने अब नए ईपीएफओ फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल क्लेम सिस्टम के जरिए पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब एलिजिबल यूजर्स पीएफ से पैसे निकालने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और इसके लिए नियोक्ता की जरूरत भी नहीं होगी।

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आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम हुआ मजबूत
EPFO की ओर से आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन (Aadhaar-based OTP verification) सिस्टम को मजबूत किया है। इसे ऐसे समझ सकते है कि अगर आपकी पैन, आधार, यूएएन और बैंक डिटेल्स सही तरीके से लिंक्ड हैं तो एम्प्लॉयर अटैस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे खास कर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें पुरानी कंपनी से अप्रूवल लेने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। अक्सर ऐसा होता था कि कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के बाद एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स में देरी हो जाती थी और पीएफ सेटलमेंट महीनों तक अटक जाता था। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा।
आपका यूएएन एक्टिव होना जरूरी शर्त
लेकिन ध्यान दें ऑनलाइन पीएफ क्लेम (PF claim) करने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए। इसके साथ आधार, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल्स ईपीएफओ पोर्टल (EPFO portal) पर अपडेट और अप्रूव्ड होनी चाहिए। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी चालू होना जरूरी है क्योंकि क्लेम सबमिट करते समय ओटीपी वेरिफिकेशन (OTP verification) किया जाता है।
PF Online Claim करने तरीका
- सबसे पहले Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Member Portal पर जाकर अपना UAN (Universal Account Number) एक्टिव करें।
- KYC सेक्शन में जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट और verified हों।
- इसके बाद EPFO Member e-Sewa Portal खोलें और अपने UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें
- लॉग-इन करने के बाद Manage सेक्शन में जाकर KYC विकल्प चुनें। यहां चेक करें कि Aadhaar, PAN और बैंक डिटेल्स Approved दिखाई दे रही हैं या नहीं।
- PF claim सबमिट करने के लिए Online Services में जाएं और फिर Claim विकल्प चुनें।
- अब अपनी जरूरत के हिसाब से withdrawal category चुनें। इसमें Full Settlement, Pension Withdrawal या Partial PF Withdrawal जैसे विकल्प मिलते हैं।
- इसके बाद EPFO आपके Aadhaar-linked मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। OTP दर्ज कर अपनी withdrawal request को authenticate करें।
- Claim submit होने के बाद आप Track Claim Status विकल्प में जाकर अपने PF claim की स्थिति चेक कर सकते हैं।
