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सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर बढ़ाई ड्यूटी, नई दरें आज से लागू

Diesel-ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई है। पेट्रोल और घरेलू उपभोग वाले ईंधन पर कोई बदलाव नहीं किया गया।

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डीजल और एटीएफ के निर्यात पर नई ड्यूटी लागू

Photo : iStock

Diesel-ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल (Diesel Export Duty) और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी (ATF Export Duty) बढ़ा दी है। सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी वसूली जाएगी। यह फैसला सोमवार को लिया गया और नई दरें मंगलवार से लागू हो गईं। सरकार का कहना है कि यह कदम देश में ईंधन की उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

पेट्रोल पर कोई बदलाव नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, देश के भीतर उपभोग के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा एक्साइज ड्यूटी भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। यानी आम उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर किसी नई ड्यूटी का असर नहीं झेलना पड़ेगा। इससे वाहन चालकों और आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में तत्काल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।

राजस्व विभाग ने जारी की अधिसूचना

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में बताया गया है कि डीजल और एटीएफ के निर्यात पर संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जा रही हैं। सरकार समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, घरेलू मांग और ईंधन की उपलब्धता को देखते हुए ऐसी ड्यूटी दरों की समीक्षा करती रहती है। इसी प्रक्रिया के तहत यह नया फैसला लिया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो डीजल और एटीएफ का निर्यात करती हैं। निर्यात पर ड्यूटी बढ़ने से इन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, घरेलू बाजार के लिए ईंधन की आपूर्ति और कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए आम लोगों, वाहन मालिकों और उद्योगों को फिलहाल किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश के भीतर ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

मंगलवार से नई दरें लागू

नई ड्यूटी दरें मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं। इसके बाद डीजल का निर्यात करने वाली कंपनियों को 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ का निर्यात करने वाली कंपनियों को 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी चुकानी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी और ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। वहीं, पेट्रोल और घरेलू खपत वाले ईंधन पर कोई बदलाव न होने से आम जनता को राहत मिली है।

Ramanuj Singh
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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