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क्या गलत जॉइनिंग या एग्जिट डेट की वजह से भी अटक सकता है PF क्लेम?

पीएफ (PF) खाते में जॉइनिंग या एग्जिट डेट की गलत जानकारी आपका क्लेम अटका सकती है। ईपीएफओ के नियमानुसार, सर्विस रिकॉर्ड का सही मिलान न होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जानिए इस समस्या को ऑनलाइन सुधारने की आसान प्रक्रिया।

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EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों के लिए पीएफ (PF) खाते की छोटी से छोटी जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। अक्सर नौकरी बदलने या पुरानी कंपनी छोड़ने के बाद कर्मचारी अपने पीएफ का पैसा निकालने या ट्रांसफर करने के लिए क्लेम सबमिट करते हैं, लेकिन कई बार उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसका एक बड़ा और मुख्य कारण पीएफ खाते में कंपनी में शामिल होने की तारीख (Date of Joining - DOJ) या नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit - DOE) का गलत दर्ज होना होता है। यदि आपके पीएफ खाते में इनमें से कोई भी विवरण गलत है, तो ईपीएफओ आपका पीएफ क्लेम रोक सकता है या उसे पूरी तरह से खारिज कर सकता है।

गलत है जॉइनिंग और एग्जिट डेट तो क्या होगा?

ईपीएफओ के नियमानुसार, जब तक पीएफ खाते में आपकी जॉइनिंग और एग्जिट डेट सही और एक्यूरेट नहीं होगी, तब तक आपका कुल सर्विस पीरियड (सेवा काल) और आपकी कुल पेंशन (EPS) की गणना सही तरीके से नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी एग्जिट डेट आपकी वास्तविक नौकरी छोड़ने की तारीख से अलग दर्ज है, तो ईपीएफओ के सिस्टम में आपकी पिछली कंपनी की सेवा का रिकॉर्ड मेल नहीं खाएगा। ऐसी स्थिति में पीएफ बैलेंस ट्रांसफर या फाइनल विड्रॉल (Final Withdrawal) की रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं की जाती। इसके अलावा, यदि दो नौकरियों के बीच का गैप या एग्जिट डेट में विसंगति है, तो टैक्स छूट से जुड़े 5 साल की निरंतर सेवा वाले नियम पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है।

ऑनलाइन कर सकेंगे सुधार

अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ ने अब खाताधारकों को अपनी जॉइनिंग और एग्जिट डेट में सुधार (Correction) करने की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदान की है। इसके लिए आपको ईपीएफओ के यूएएन (UAN) मेम्बर पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। पोर्टल में लॉग इन करने के बाद 'Manage' टैब में जाकर 'Mark Exit' या 'Modify Basic Details' के विकल्प का चयन करें। यदि नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं है, तो आप खुद एम्प्लॉयर के योगदान के बिना भी 2 महीने बाद अपनी एग्जिट डेट मार्क कर सकते हैं। हालांकि, यदि तारीखों में कोई बड़ा सुधार या संशोधन करना है, तो पोर्टल पर सही विवरण दर्ज करके अपने नियोक्ता (Employer) को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी होगी।

सर्विस हिस्ट्री ऐसे चेक करें

नियोक्ता द्वारा आपकी जॉइनिंग या एग्जिट डेट के संशोधन रिक्वेस्ट को डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) के माध्यम से अप्रूव करने के बाद यह फाइल ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस (Field Office) के पास जाएगी। ईपीएफओ के संबंधित अधिकारी विवरण की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। इसलिए, पीएफ क्लेम सबमिट करने से पहले हर कर्मचारी को अपने यूएएन पोर्टल पर 'Service History' जरूर चेक कर लेनी चाहिए। समय रहते इन जानकारियों को दुरुस्त करवा लेने से आप पीएफ क्लेम रिजेक्शन की झंझट और बेवजह की परेशानियों से आसानी से बच सकते हैं।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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