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Budget 2023: PF के बदल गए नियम, जानें एक अप्रैल से क्या होने वाला है बदलाव

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 6, 2023, 06:47 PM IST

Budget 2023 New PF Rules: एक अप्रैल 2023 के बाद से आपको पीएफ पर पैसा निकालने में खास सावधानी रखनी होगी। क्योंकि नए वित्त वर्ष टीडीएस और दूसरे प्रावधान में बदलाव किया गया है।

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नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे

Photo : BCCL

Budget 2023 New PF Rules: Budget 2023 New PF Rules: बजट 2023 में पीएफ को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत पीएफ से पैसा निकालने और उस पर लगने वाले टैक्स के नियम बदले हैं। ऐसे में एक अप्रैल 2023 के बाद से आपको पीएफ पर पैसा निकालने में खास सावधानी रखनी होगी। इसके तहत उन खाताधारकों को राहत मिली है, जिनके पीएफ अकाउंट पैन से लिंक नहीं है।

इस स्थिति में 10 फीसदी कम देना होगा टीडीएस

बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम बदलाव किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का पीएफ अकाउंट पैन से लिंक नहीं है तो उससे पैसा निकालने पर लगने वाले टीडीएस में कटौती की गई है। यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालने पर 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी ही टीडीएस देना होगा।

5 साल पहले पैसा निकालने पर पर टैक्स

नए नियम के अनुसार अगर कोई ईपीएफओ (EPFO)खाता धारक को अकाउंट खोले पांच साल पूरे नहीं हुए हैं और वह अपने अकाउंट से पैसा निकालता है। तो उसे टैक्‍स देना पड़ता है। इसके तहत उसे निकाली गई पूरी राशि पर टीडीएस देना होता है। हालांकि पांच साल बाद निकासी करने पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन टैक्स के दायरे में आएगा।

इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स

नए वित्त वर्ष से इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगेगा। यह टैक्स उन लोगों को देना होगा, जो अपनी एक या एक से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर साल में 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम चुकाते हैं। अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेग्युलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी। वित्त मंत्री के इस कदम से ज्यादा इनकम वालों (HNI)को झटका लगेगा।

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