सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कुछ सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को छोड़कर ब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठा सकते हैं। इसकी जानकारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से दी गई है। विभाग की ओर से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठा सकते हैं।
यह स्पष्टीकरण अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करता है, जिनके आवेदन 1 जनवरी, 2004 को NPS लागू होने से पहले जमा किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण उनकी नियुक्ति उस तारीख के बाद हुई थी। इस महीने की शुरुआत में, DoPPW ने एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर नियुक्ति के योग्य मामलों में, पेंशन कवरेज के लिए नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को ही निर्णायक माना जाएगा।
इसलिए एनपीएस के दायरे में लाया गया था
चूंकि NPS उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं, इसलिए कट-ऑफ तारीख से पहले आवेदन जमा करने के बावजूद ऐसे कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन प्रणाली के दायरे में लाया गया था। 22 जून, 2026 के एक कार्यालय ज्ञापन में, DoPPW ने स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर नियुक्ति के योग्य मामलों में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 2021 के तहत कवरेज तय करने के लिए नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को ही मुख्य तारीख माना जाएगा।
OPS चुनने के लिए कौन पात्र है?
यह स्पष्टीकरण केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की एक विशिष्ट श्रेणी पर लागू होता है। इसके लिए योग्य होने के लिए, कर्मचारी ने 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले दया के आधार पर नियुक्ति (compassionate appointment) के लिए आवेदन किया हो और उस तारीख को नियुक्ति के लिए जरूरी सभी शर्तें पूरी की हों। भले ही नियुक्ति या जॉइनिंग 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद हुई हो, ऐसे कर्मचारी DoPPW द्वारा बताई गई शर्तों के तहत CCS (पेंशन) नियम, 2021 के दायरे में आने का विकल्प चुन सकते हैं। ऑफिस मेमोरैंडम में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ बातचीत के बाद जारी किया गया था। इसमें यह भी बताया गया है कि यह मुद्दा नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के स्टाफ पक्ष द्वारा उठाया गया था।
क्या यह सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है?
नहीं। यह स्पष्टीकरण सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों या सभी NPS सब्सक्राइबर्स को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में जाने की अनुमति नहीं देता है। यह केवल उन योग्य कर्मचारियों तक सीमित है जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है और जो DoPPW द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं।
