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ATM से कैश नहीं निकला पर अकाउंट से कट गए पैसे? जानें कितने दिनों में वापस आएगा आपका पूरा रिफंड!

अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन आपके अकाउंट से रकम कट जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के तहत बैंक को तय समय में पैसा वापस करना होता है।

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ATM Cash Withdrawal

आज के डिजिटल दौर में एटीएम (ATM) हमारे जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। देर-सबेर या किसी इमरजेंसी के वक्त कैश यानी नगदी निकालने के लिए हम सबसे पहले नजदीकी एटीएम का रुख करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, आप एटीएम मशीन में अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, पिन दर्ज करते हैं और अमाउंट डालते हैं। मशीन से खड़खड़ाहट की आवाज तो आती है, लेकिन कैश बाहर नहीं निकलता। इसी बीच आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके बैंक खाते से पैसे कट (Debit) चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी आम इंसान का घबरा जाना और परेशान होना लाजिमी है। लेकिन बैंकिंग जानकारों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं कि अगर एटीएम से पैसे न निकलने पर भी अकाउंट से कट जाएं, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए और आपका रिफंड कितने दिनों में वापस आएगा।

पैसे कटे तो सबसे पहले करें ये काम

जब भी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो, तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप एटीएम ट्रांजैक्शन की रसीद या मैसेज को संभालकर रखें। अगर एटीएम मशीन से कोई ट्रांजैक्शन स्लिप (Receipt) बाहर निकली है, तो उसे फेंकने की गलती कतई न करें। इस स्लिप पर ट्रांजैक्शन आईडी (TID), रिस्पॉन्स कोड, समय, तारीख और एटीएम का आईडी नंबर लिखा होता है, जो आपके पैसे वापस पाने में सबसे बड़ा सबूत बनता है। अगर मशीन से पर्ची नहीं भी निकली है, तो घबराएं नहीं; आपके मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) या नेट बैंकिंग के जरिए मिलने वाला 'ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर' (RRN) भी शिकायत दर्ज करने के लिए पूरी तरह मान्य होता है। आप तुरंत उस एटीएम का पता, बैंक का नाम और सटीक समय नोट कर लें।

इसके तुरंत बाद आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा से संपर्क करना चाहिए। एटीएम से पैसे कटने की सूरत में तुरंत अपने बैंक के 24 घंटे चलने वाले टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को पूरी बात बताएं और एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवाएं। शिकायत दर्ज होने के बाद उनसे 'कम्प्लेंट ट्रैकिंग नंबर' जरूर मांगें। अगर आप फोन पर शिकायत नहीं करना चाहते, तो आप अपने बैंक की नजदीकी शाखा (Branch) में जाकर लिखित रूप में भी अपनी शिकायत दे सकते हैं।

कितने दिन में आएगा रिफंड?

अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की आपका रिफंड कितने दिनों में वापस आएगा और इस पर आरबीआई (RBI) के क्या नियम हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश इस मामले में बेहद सख्त और पूरी तरह से ग्राहकों के पक्ष में हैं। आरबीआई के 'फेल्ड ट्रांजैक्शन' (Failed Transaction) नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक को शिकायत मिलने या ट्रांजैक्शन फेल होने के अधिकतम T+5 वर्किंग डेज (यानी ट्रांजैक्शन के दिन के बाद 5 कार्यदिवस) के भीतर पैसे ग्राहक के खाते में वापस क्रेडिट करने होते हैं। अक्सर तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुए ऐसे ट्रांजैक्शंस का पैसा बैंक के ऑटो-रिवर्सल सिस्टम के जरिए कुछ ही घंटों या 1 से 2 दिनों में अपने आप वापस आ जाता है।

आरबीआई का नियम केवल समय पर पैसा लौटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देरी होने पर बैंकों पर भारी जुर्माने (Penalty) का भी प्रावधान है। यदि बैंक शिकायत दर्ज होने या ट्रांजैक्शन फेल होने के 5 वर्किंग डेज के भीतर आपके पैसे वापस नहीं लौटा पाता है, तो छठे दिन से बैंक को हर एक दिन की देरी के लिए ₹100 प्रति दिन का हर्जाना (Compensation) सीधे ग्राहक को देना होगा। यह जुर्माना राशि बैंक को बिना किसी अतिरिक्त आवेदन के, सीधे आपके खाते में जमा करनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका पैसा वापस आने में 10 दिन लग गए, तो बैंक आपको आपके मूल पैसों के साथ ₹500 का अतिरिक्त हर्जाना भी देगा।

30 दिन में भी न मिले तो क्या होगा?

अगर इन तमाम कोशिशों के बाद भी 30 दिनों तक बैंक आपकी शिकायत का निवारण नहीं करता है या रिफंड देने से मना करता है, तो आपके पास एक और बड़ा रास्ता खुला है। आप सीधे आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप रिजर्व बैंक के ऑनलाइन 'कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम' (CMS Portal) पर जाकर घर बैठे मुफ्त में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकपाल इस पर तुरंत संज्ञान लेता है और बैंकों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश देता है। इसलिए अगली बार जब एटीएम से कैश न निकले और बैलेंस कट जाए, तो एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने ट्रांजैक्शन स्लिप को दिखाएं, शांत रहें और इन नियमों का पालन कर अपना पैसा सुरक्षित वापस पाएं।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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