8th Pay Commission: 2026 से पहले रिटायर कर्मचारियों पर क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने किया साफ
- Edited by: आलोक कुमार
- Updated Feb 15, 2026, 08:41 AM IST
8th Pay Commission News: फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए स्पष्टीकरण ने केंद्र सरकार के पेंशनर्स की एक बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। हालांकि फाइनल फायदे 8th CPC की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेंगे, लेकिन पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही 31 दिसंबर, 2025 से पहले रिटायर हुए लोगों को बाहर करने की कोई घोषणा की गई है।
8वां वेतन आयोग
8th Pay Commission News: देशभर में लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक खबर तैर रही है कि क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 8वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अपनी पेंशन में बदलाव का फायदा मिलेगा? संसद में, एक सदस्य ने पूछा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स जो 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 8वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अपनी पेंशन में बदलाव का फायदा मिलेगा? इस सवाल का जवाब लोकसभा में देते हुए, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने सरकार का स्टैंड साफ किया कि 8th CPC को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, पेंशन वगैरह पर अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है।
इसका मतलब है कि 8th Pay Commission के अधिकार में सैलरी और अलाउंस के साथ पेंशन भी साफ तौर पर शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन के मामले सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 के तहत आते हैं। पेंशन में बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए आम ऑर्डर के जरिए किया जाता है, जिसमें पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है।
खास बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया, “फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट-IV ने मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स और पेंशन लायबिलिटीज को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स को वैलिडेट किया है… और यह मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव या बदलाव नहीं करता है।” आसान शब्दों में कहें तो, फाइनेंस एक्ट ने पेंशनर्स के बीच कोई नया फर्क नहीं डाला।
पेंशन रिवीजन की चिंता क्यों बढ़ी?
8th CPC के नोटिफिकेशन और फाइनेंस एक्ट, 2025 के पास होने के तुरंत बाद पेंशनर्स में चिंता शुरू हो गई। कई रिटायर लोगों को डर था कि 1 जनवरी, 2026 जैसी कट-ऑफ डेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए थे, उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। सरकार रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनर्स की अलग-अलग कैटेगरी बना सकती है। यह चिंता नई नहीं है। पिछले पे कमीशन के दौरान भी पिछले और आने वाले रिटायर लोगों के बीच बराबरी को लेकर ऐसी ही बहस हुई थी।
हालांकि, नई सफाई से यह साफ हो गया है कि 8th CPC का मैंडेट पेंशन को भी कवर करता है। आखिरी डिटेल्स कमीशन की सिफारिशों और सरकार द्वारा मानी गई सिफारिशों पर निर्भर करेंगी।
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