हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए ज्यादा आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। अब 1.8 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी मामूली प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत पात्र परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।
आय के हिसाब से देना होगा प्रीमियम
नई व्यवस्था में परिवार की पात्रता परिवार पहचान-पत्र (PPP ID) में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर तय होगी। जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए 1,500 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा।
इसी तरह 3 लाख से 6 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम 4,000 रुपये प्रति वर्ष रखा गया है। वहीं, 6 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार 5,000 रुपये सालाना प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकेंगे।
15 सितंबर से 30 नवंबर तक खुलेगा पोर्टल
हरियाणा सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और चिरायु योजना के लिए पंजीकरण एवं भुगतान गेटवे पोर्टल 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा। यानी पात्र परिवार इस अवधि के दौरान अपना पंजीकरण कराकर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।
1,307 अस्पतालों में मिल रही सुविधा
आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (AB-HHPA) के मुताबिक, राज्य के 1,307 सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। पोस्टर के अनुसार, अब तक 40,27,391 लाभार्थियों को इलाज की सुविधा मिल चुकी है। सरकार के मुताबिक, योजना के तहत अब तक 4,617.45 करोड़ रुपये के क्लेम का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 1.42 करोड़ PM-JAY/चिरायु कार्ड जारी किए गए हैं।
नई पॉलिसी अवधि 1 नवंबर से होगी शुरू
नई पॉलिसी अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक रहेगी। इसमें 1.8 लाख से 3 लाख रुपये आय वर्ग के 47,547 परिवारों को पहले ही योजना का लाभ मिल चुका है। हरियाणा सरकार का कहना है कि इस विस्तार का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है।
