Griha Lakshmi Scheme: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक गृह लक्ष्मी योजना (Griha Lakshmi Scheme) है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
गृह लक्ष्मी योजना (Griha Lakshmi Scheme)
गृह लक्ष्मी योजना (Griha Lakshmi Scheme) कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह सहायता महिलाओं को घर के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने और अपने परिवार की जीवन-स्तर में सुधार करने में मदद करती है। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जिनका नाम राशन कार्ड में परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज है। यह योजना बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) दोनों प्रकार के राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए लागू है। योजना के तहत 2000 रुपए की धनराशि आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। वहीं, जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनके लिए यह राशि RTGS के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता शर्तें
- यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है। इसलिए आवेदक महिला होनी चाहिए।
- आवेदक का नाम राशन कार्ड में परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज होना चाहिए।
- आवेदक परिवार की मुखिया बीपीएल या एपीएल राशन कार्ड के अनुसार होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- अगर परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की अगली पात्र महिला सदस्य को इस योजना के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।
कौन-से लोग नहीं हैं पात्र
जिन परिवारों में परिवार का मुखिया पुरुष है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं, वे परिवार जिनकी महिला मुखिया आयकर (Income Tax) या जीएसटी (GST) का भुगतान करती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- परिवार की महिला मुखिया के नाम वाले राशन कार्ड की कॉपी
- लाभार्थी महिला के आधार कार्ड की कॉपी
- आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक या आधार से लिंक न होने की स्थिति में RTGS डिटेल्स
- कर्नाटक राज्य में निवास को प्रमाणित करने वाला कोई वैलिड दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
- परिवार की मुखिया होने की पुष्टि के लिए स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के लिए, अगर लागू हो)
आवेदन की प्रक्रिया
- सेवा सिंधु गारंटी योजनाओं के पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://sevasindhugs.karnataka.gov.in/ पर जाना होगा।
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के समय बनाई गई लॉग-इन डिटेल्स से पोर्टल में प्रवेश करें और योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें।
- आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य जानकारी भरें और निर्धारित फॉर्मेट व साइज में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांचें और आवश्यकता होने पर सुधार करें।
- नियम व शर्तें, घोषणा तथा गोपनीयता नीति से सहमति दें और Submit / Apply बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर मैसेज प्राप्त होगा; आवेदन की स्थिति जानने के लिए रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
