Wrestler Protest: पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर आया केंद्रीय खेल मंत्री का बयान, बोले- जांच का इंतजार करें
Wrestler Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलवानों को जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए।
ANI
Updated May 31, 2023 | 07:43 PM IST

अनुराग सिंह ठाकुर। (फोटो- Instagram)
तस्वीर साभार : ANI
Wrestler Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा कहा कि पहलवानों को जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब तक जांच की जा रही है, तब तक पहलवानों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे खेल और उसके खिलाड़ियों को नुकसान हो। अनुराग ने कहा कि पहलवानों को दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। साथ ही पुलिस, सुप्रीम कोर्ट और खेल मंत्रालय पर भरोसा करना चाहिए।
खिलाड़ियों के चर्चा के बाद बनाई गई समिति
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अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों से चर्चा के बाद एक समिति बनाई। समिति के सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष जांच की और जांच खत्म होने के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। आगे उन्होंने कहा कि पहलवानों की हर समस्याओं को सुना गया है। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इतिहास में जब भी इस तरह के मामले सामने आए हैं तो जांच की जाती है और इसके बाद सरकार उचित कार्रवाई करती है।
मेडल गंगा नदी में विसर्जित करने पहुंचे थे पहलवान
विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को ओलिंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कई पहलवान मेडल गंगा नंदी में विसर्जित करने के लिए गए थे। लेकिन किसान नेता नरेश टिकैट ने हस्तक्षेप किया और पहलवानों को अपने मेडन गंगा नदी में विसर्जित करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर खाप बैठक होगी। इसके बाद पहलवानों ने अधिकारियों को डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था।
पहलवानों पर दर्ज हुए मामले
पिछले दिनों रविवार को ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित अन्य पहलवानों ने नए संसद भवन तक मार्च निकाले की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ आईपीसी धारा 147, 149, 186, 332 और 353 एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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