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दर्जी कन्हैया लाल हत्या मामला: एक आरोपी की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रहेगा बरकरार

Tailor Kanhaiya Lal Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनआईए और उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के बेटे द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कन्हैया लाल की 2022 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे द्वारा एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

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दर्जी कन्हैया लाल हत्या मामला।

Tailor Kanhaiya Lal Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के बेटे द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कन्हैया लाल की 2022 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मोहम्मद जावेद को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

बता दें शीर्ष अदालत, जावेद को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एनआईए और कन्हैया लाल के बेटे यश तेली द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। तेली के वकील ने दलील दी थी कि जावेद की भूमिका बेहद गंभीर है क्योंकि उसने हमलावरों को मृतक के ठिकाने और उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने दलील दी कि अपराध की गंभीरता पर गहराई से विचार किए बिना उन्हें जमानत देना उच्च न्यायालय का सही फ़ैसला नहीं था।

याचिका में लगाया गया ये आरोप

याचिका में कहा गया है कि हत्या देश भर में सांप्रदायिक रूप से उत्तेजित माहौल में की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि मुख्य आरोपियों ने हत्या की तैयारी की। हथियार इकट्ठा किए, रेकी की और मृतक के ठिकाने की जानकारी देने के लिए जावेद को तैनात किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वे ग्राहक बनकर दर्जी की दुकान में घुस गए और जब मृतक उनका नाप ले रहा था तो आरोपियों ने एक कैमरा लगा दिया। सांप्रदायिक नारे लगाए मृतक पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।

एनआईए के अनुसार, आरोपी जावेद लाल की दुकान के पास ही एक दुकान में काम करता था और उसने हमलावरों को अपराध के समय अपना ठिकाना बताया था और मृतक के स्थान के बारे में भी बताया था। इस घटना की एनआईए द्वारा जांच की जा रही है। लाल की 28 जून, 2022 को उदयपुर के व्यस्त हाथीपोल इलाके में स्थित उनकी दुकान पर दो चाकूधारी लोगों ने कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन करने के आरोप में हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौसे ने इस कृत्य का एक वीडियो भी बनाया था और उसे ऑनलाइन पोस्ट किया था।

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मोनू झाauthor

मोनू कुमार टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में वायरल और ट्रेंडिंग डेस्क पर काम कर रहे हैं। न्यूजरूम में 4 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले मोनू वायरल कंटेंट, ऑफबीट खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को पहचानने में बेहद दक्ष हैं। यूनीक एंगल तलाशने और कहानियों को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उन्हें डिजिटल कंटेंट स्पेस में अलग पहचान देती है। मोनू कुमार 4,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं, जिनमें कई वायरल रिपोर्ट्स, ट्रेंड-बेस्ड अपडेट्स और सोशल मीडिया-फोकस्ड कंटेंट शामिल हैं।

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