सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर चुनाव आयोग (ECI), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव आयोग के उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिन्हें याचिकाकर्ता ने एकतरफा तरीके से लिए गए फैसले बताया है।
सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना ने इस मामले पर सुनवाई की।
याचिकाओं में SIR से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। CEC और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
