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सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान दोषी करार, विधायकी रहेगी या जाएगी, सजा से होगा तय

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  • Updated Oct 27, 2022, 03:44 PM IST

समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के नेता आजम खान (Azam Khan) को गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा (Hate speech) के मामले में दोषी ठहराया था।

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हेड स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार

Photo : ANI

भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने के मामले में समााजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) दोषी करार दिए गए हैं। गौर हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रामपुर में एक चुनावी सभा मे भाषण के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। दो साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायकी जा सकती है। रामपुर कोर्ट ने आज दोषी करार दिया है। आज ही सजा का ऐलान हो सकता है।

रामपुर अदालत ने आज समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के वरिष्ठ नेता को दोषी ठहराया और उम्मीद है कि आज ही सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में अप्रैल 2019 में रामपुर में खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

रामानुज सिंह
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रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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