Bengal Cabinet Meeting: पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार की आज पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। जहां मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने एक के बाद एक छह बड़े फैसले लिए। कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन देने का फैसला हुआ है। ये बाड़ भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगाए जाएंगे। पिछली ममता सरकार में इसे लेकर बड़ा विवाद था।
सुवेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट के 6 फैसले
- चुनाव आयोग, पर्यवेक्षकों, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हैं।
- भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद मंत्रिमंडल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है और 45 दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरण का कार्य पूरा किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना का कार्य शुरू हो गया है, जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फसल योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत अपना पंजीकरण कराया है। जल्द ही लागू किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के लिए सभी याचिकाएं केंद्रों में लंबित हैं।
- आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। राज्य में बीएनएस लागू नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल को तत्काल बीएनएस लागू करना होगा।
- राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पांच साल का विस्तार।
कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ’’पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। प्रक्रिया आज से शुरू होकर 45 दिन के अंदर पूरी की जाएगी।’’ उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के एक प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था। अधिकारी ने कहा, ’’बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कदम उठाने के संबंध में मुख्य सचिव को अधिकृत किया।’’ पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में नए अपराध कानून को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ’’पिछली सरकार ने गृह मंत्रालय के जनगणना संबंधी जून 2025 के परिपत्र की अनदेखी की। बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे तत्काल लागू करने की स्वीकृति दे दी।’’
