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राहुल गांधी अयोग्य घोषित...फैसला रद्द नहीं हुआ तो अगले 8 साल तक भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Mar 24, 2023, 03:16 PM IST

आज लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब राहुल के सामने आखिरी विकल्प कानूनी रास्ता अपनाने का ही रह गया है।

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राहुल गांधी अयोग्य घोषित

Photo : ANI

Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 'मोदी सरनेम' वाला बयान इस कदर भारी पड़ा कि उनकी संसद सदस्यता ही चली गई। अपने बयान को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया था।

अब आखिरी विकल्प कानूनी रास्ता अपनाने का

कोर्ट के आदेश के बाद इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि क्या कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा था है कि वायनाड के सांसद दोषी ठहराए जाने के साथ ही स्वत ही अयोग्य साबित हो गए हैं। कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि वह अपनी अयोग्यता को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि, आज लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब राहुल के सामने आखिरी विकल्प कानूनी रास्ता अपनाने का ही रह गया है। इसकी तैयारी भी उनकी कानूनी टीम ने शुरू कर दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा के साथ ही सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए सांसद/विधायक को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाता है।

सिब्बल बोले, हाई कोर्ट से फैसला रद्द होने पर ही राहत

सिब्बल ने कहा कि अगर अदालत केवल सजा को निलंबित करती है, तो यह पर्याप्त नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक होनी चाहिए। राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी बने रह सकते हैं जब दोषसिद्धि पर रोक लग जाए। सिब्बल ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय फैसले को रद्द नहीं करता है, तो राहुल गांधी को अगले आठ साल तक चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच राहुल गांधी की कानूनी टीम सत्र अदालत में फैसले को चुनौती देने की कोशिश कर रही है।

इससे पहले भी सांसदों को अयोग्य ठहाराया जा चुका है। अदालतों की सजा के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। कौन-कौन हैं ये जानते हैं-

मोहम्मद फैजल, सांसद, लक्षद्वीप: उन्हें 13 जनवरी 2023 को एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन फैजल ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। इस पर अदालत ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी।

लालू प्रसाद यादव, सांसद, सारण: राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया था और 2013 में लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था।

आजम खान, सांसद, रामपुर: सपा सांसद आजम खान 2019 के अभद्र भाषा मामले में दोषी ठहराया गया था। रामपुर कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा ने खान की अयोग्यता की घोषणा की।

अन्य राजनेता जिन्हें उनकी सजा के बाद अयोग्य घोषित किया गया था, उनमें तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता, राज्यसभा सांसद रशीद मसूद और विधायक अब्दुल्ला आजम खान शामिल हैं।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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