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मानहानि के मुकदमे के लिए MP-MLA कोर्ट नहीं पहुंचे राहुल, 20 फरवरी को आखिरी मौका

काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि 19 जनवरी को राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने आना था, लेकिन आज उनका कार्यक्रम केरल में होने से वह हाजिर नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि अदालत ने अगली कार्रवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख नियत की है।

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राहुल गांधी नहीं पहुंचे रायबरेली कोर्ट

Photo : PTI

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने खिलाफ सुल्तानपुर में सांसद/विधायक अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे में सोमवार को अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वह नहीं पहुंच सके। उनके अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने अदालत से कहा कि राहुल गांधी आज केरल में होने के कारण अदालत में हाजिर नही हो सके हैं। इस पर न्यायाधीश शुभम वर्मा ने उन्हें अदालत में उपस्थित होने का अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए आगामी 20 फरवरी की तारीख तय की।

राहुल ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि 19 जनवरी को राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने आना था, लेकिन आज उनका कार्यक्रम केरल में होने से वह हाजिर नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि अदालत ने अगली कार्रवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख नियत की है। शुक्ल ने कहा कि नियत तारीख पर राहुल गांधी के आने की संभावना है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले में पिछले पांच वर्षों से अदालती कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया तथा अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। बाद में 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद, अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर अदालत से मौका लिया गया। पांडेय ने बताया कि उन्होंने गवाह राम चंद्र दुबे को छह जनवरी को पेश किया था जिनसे बचाव पक्ष के वकील ने जिरह की कार्रवाई पूरी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा जहां उनका बयान रिकॉर्ड होगा। मानहानि मामले में राहुल गांधी नहीं पहुंचे अदालत, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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