Pune Porsche Case: पुणे की एक अदालत ने 19 मई के पोर्श दुर्घटना मामले में शुक्रवार को ससून अस्पताल के दो चिकित्सकों और एक कर्मचारी के साथ-साथ एक अन्य व्यक्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मध्यप्रदेश के रहने वाले दो आईटी पेशेवरों की उस दिन तड़के कल्याणी नगर में उस समय मौत हो गई जब उनकी मोटरसाइकिल को कथित तौर पर नशे में धुत्त एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी।
14 दिन की न्यायिक हिरासत
ससून अस्पताल के डॉ. अजय तावड़े, डॉ. श्रीहरि हलनौर, अतुल घटकांबले और अमर गायकवाड़ को जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी आर कचारे की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने सभी अरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तोवड़े, हलनौर एवं घटकांबले पर किशोर के माता-पिता के साथ मिलकर रक्त के नमूनों को बदलने की साजिश रचने का आरोप है। इन नमूनों से की जाने वाली जांच से यह पता लगाया जाना था कि हादसे के समय क्या उसने शराब का सेवन कर रखा था?
पुलिस के अनुसार, गायकवाड़ ने आरोपी डॉक्टरों और किशोर के पिता के बीच बिचौलिये के रूप में काम किया था। जांच अधिकारी (आईओ) सुनील तांबे ने अदालत को बताया कि गायकवाड़ और एक अन्य कथित बिचौलिये अशफाक मकानदर की पुलिस हिरासत 10 जून को समाप्त हो रही थी, लेकिन उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद से गायकवाड़ की मजिस्ट्रेट हिरासत रिमांड (एमसीआर) की मांग की जा रही है।
(इनपुट: भाषा)
