Pawan Khera Bail: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आज उन्होंने कहा कि उनका संविधान पर विश्वास और मजबूत हो गया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की पत्नी से जुड़े कथित मानहानि और जालसाजी के आरोपों से संबंधित है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए खेड़ा (Pawan Khera defamation case) ने कहा कि जब भी किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, खासकर सरकार की मशीनरी के गलत इस्तेमाल से, तब संविधान उसकी रक्षा करता है। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उनका बनाया संविधान आज भी हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करता है।
कानून और संविधान अभी भी मजबूत-पवन खेड़ा
खेड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राहत नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है कि कानून और संविधान अभी भी मजबूत हैं। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि न्यायपालिका आगे भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष निर्णय लेती रहेगी और किसी भी तरह के दमनकारी कदमों के खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, तो उसे जवाब देना चाहिए। खेड़ा के मुताबिक, लोकतंत्र में संस्थाओं की जवाबदेही बहुत जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने की ये अहम टिप्पणी
इससे पहले, खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया था। उन्होंने लिखा कि यह फैसला कानून के शासन को मजबूत करता है और यह याद दिलाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजनीतिक बदले की भावना से कुचला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर शामिल थे, ने कहा कि पहली नजर में यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है और फिलहाल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों की सच्चाई का फैसला ट्रायल के दौरान होगा। अदालत ने खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित न करने और बिना अनुमति देश छोड़कर न जाने जैसी शर्तों के साथ जमानत दी है। यह मामला अभी जांच के अधीन है और आगे की सुनवाई में इसके तथ्यों की पुष्टि की जाएगी।
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