नेशनल फूड सेक्योरिटी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में द्वारे राशन योजना को ममता बनर्जी ने शुरू किया था। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें झटका दिया है। अदालत ने कहा कि द्वारे राशन योजना अवैधानिक है। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक खाद्यान्न की डिलिवरी होती थी।
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ममता बनर्जी की ड्रीम स्कीम 'द्वारे राशन' अवैध, कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका
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- Updated Sep 28, 2022, 02:52 PM IST
पश्चिम बंगाल में नेशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट से इतर द्वारे राशन नाम की योजना चलाई जा रही थी।
पश्चिम बंगाल की सीएम हैं ममता बनर्जी
KEY HIGHLIGHTS
- 'द्वारे राशन' योजना को झटका
- कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना अवैध
- नेशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट के खिलाफ
