कर्नाटक के दो बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला करेगा हाईकोर्ट, MUDA में फंसे हैं CM सिद्धारमैया तो POCSO में पूर्व CM येदियुरप्पा
येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

सिद्धारमैया और येदियुरप्पा, साथ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
कर्नाटक के दो बड़े नेताओं पर आज हाईकोर्ट का फैसला आना है। कर्नाटक के वर्तमान सीएम सिद्धारमैया जहां MUDA स्कैम में फंसे हैं, वहीं पूर्व सीएम येदियुरप्पा पॉक्सो के मामले में फंसे हैं। दोनों नेताओं से जुड़े इन मामलों पर हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा।
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सिद्धारमैया के खिलाफ किस पर होना है सुनवाई
कर्नाटका उच्च न्यायालय आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की रिट याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें मुडा साइट आवंटन मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से उनकी पत्नी पार्वती बी एम को 14 साइट के आवंटन में अवैधता के आरोप का सामना करना पड़ रहा है।
बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर भी सुनवाई
अदालत आज BJP नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की एक याचिका पर भी फैसला सुनाने जा रही है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है, इस मामले में उन पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला पिछले साल 14 मार्च को 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने यहां डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना, जिन्होंने पहले दोनों मामलों में आदेश सुरक्षित रखा था, ने इन याचिकाओं को आज आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया है।
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